देहरादून, 24 दिसम्बर। जिलाधिकारी सविन बसंल ने शीतकालीन यात्रा व्यवस्था हेतु विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए यात्रा व्यवस्था हेतु बनाए गये नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।आज यहां मसूरी में क्रिसमस, नववर्ष एवं शीतकालिन पर्यटन के दौरान पर्यटकों भारी आमद के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के अन्तर्गत जिला प्रशासन देहरादून के आदेश, हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट एवं कुठालगेट पर अस्थायी तथा किंक्रेग पर स्थायी रूप से सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने तथा निर्मित पार्किंग स्थल को वाहनवार विभक्त करते हुए प्रदर्शित करने का दयित्व लोनिवि, आरटीओ (इ), नगर पालिका परिषद मसूरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दिये है। मसूरी के पार्किंग स्थल पर व्यवस्था, वाहनों को पार्किंग स्थलों पर डायवर्ट करवाना तथा क्रमवार यात्रियों के वाहनों को बिना असुविधा संचालन का दायित्व पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी को दायित्व दिये है। पार्किंग स्थलों का संचालन, प्रकाश व्यवस्था, मोबाईल टायलेट्स, पेयजल सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसी भी दशा में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बाधित न हो। शटल सेवा के माध्यम से लाईब्रेरी एवं पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों हेतु पर्याप्त मात्रा में रिक्शा एवं गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का दायित्व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी एवं अपर नगर आयुक्त नगर निगम को शटल सेवा हेतु बूथ का संचालन, पर्याप्त मात्रा में शटल्स उपलब्ध करवाना तथा पार्किंग स्थल पर शटल सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को नियंत्रित का दायित्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिये गये है।