देहरादून। उत्तराखंड में एक जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर अब तक किसी भी जिले से कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने दी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से संबंधित दावे या आपत्तियों के संबंध में पहली अपील अपने जिले के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में की जा सकती है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी स्तर पर अभी तक कोई अपील दाखिल नहीं की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करें ताकि मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जो नागरिक एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक फॉर्म संबंधित बीएलओ, ईआरओ कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन माध्यम से ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है।
मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की जानकारी, सुधार, नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिक आयोग द्वारा जारी फॉर्म 6, 7 और 8 का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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