देहरादून, 23 मई । उत्तराखंड क्रान्ति दल केंद्रीय मीडिया प्रभारी किरन रावत कश्यप ने वृहस्पतिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वन विभाग का तानाशाह आदेश जिसमें वन विभाग में कहा कि यदि कोई जंगली जानवरों का शिकार व्यक्ति अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करवाता है तो वन विभाग उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। उन्होंने एक आदेश की चर्चा करते हुए कहा कि रिज़र्व फॉरेस्ट से लगे आबादी वाले गांव के लोग यदि आग बुझाने में सहायता नहीं करेंगे तो उन्हें 1 वर्ष की सजा तथा 20000 रुपये तक का जुर्माना होगा। यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार का एकमात्र आजीविका चलाने वाला सदस्य जंगली जानवरों द्वारा शिकार बनाए जाने के कारण अस्पताल में भर्ती रहेगा तो परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होगा। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा व्यक्ति को शिकार बनाए जाने पर उसे अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिले तथा रिजर्व फॉरेस्ट से लगे हुए ग्रामीण इलाकों में वन विभाग को जनता से निवेदन करना चाहिए कि आग बुझाने में हमारी सहायता करें।

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