मलिन बस्तियों को फिर मिला 3 साल का अभयदान, कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

देहरादून, 23 अक्टूबर । उत्तराखंड सरकार द्वारा एक बार फिर राज्य की लगभग 582 उन मलिन बस्तियों में रहने वालों को आगामी 3 साल के लिए अभयदान दे दिया गया है जिन्हें हटाये जाने का फैसला हाईकोर्ट द्वारा 2017 में दिया गया था।
बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा कई अहम फसलों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है। बैठक में 30 प्रस्तावों पर विचार किया गया जिसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण से जुड़ा वह फैसला भी शामिल था। यह तीसरी बार है जब सरकार ने मलिन बस्तियों को न हटाने के संबंध में अध्यादेश लाकर उन्हें तीसरी बार फिर 3 साल के लिए अभयदान दिया गया है। 2018 व 2021 में सरकार 3—3 साल का अध्यादेश लाकर इन मलिन बस्तियों का अस्तित्व बचा चुकी है आज सरकार ने फिर से अध्यादेश को अगले 3 साल के लिए मंजूरी देकर यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इन मलिन बस्तियों को अगले 3 साल तक नहीं उजाड़ा जाएगा।
2021 में लाये गए अध्यादेश की समय सीमा आज 23 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज ही सरकार इस फैसले पर राजभवन की स्वीकृति लेकर उसे 3 साल आगे तक बढ़ा देगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी सवाल है कि आखिर सरकार कब तक यह अध्यादेश—अध्यादेश का खेल जारी रख सकती है और कब इन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण या उनके पुनर्वास की योजना को अमली जामा पहनाकर इसका स्थाई हल कर सकेगी।

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

♦    ग्राउंड वाटर और ्प्रिरंगस वाटर के इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क।
♦    प्रदेश के तीन जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालक आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे।
♦    सिविल न्यायालय विकासनगर परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए पछुवादून बार एसोसिएशन को एक रुपए की दर अगले 30 सालों के लिए 358 वर्ग मीटर भूमि पर लीज पर देने को मंजूरी।
♦    उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन को मंजूरी। जीपीएफ में एक साल में मात्र 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे
♦    उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
♦    उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
♦    उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली में संशोधन के मंजूरी।
♦    उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में से पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी।
♦    खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उपऔषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी।
♦    अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली के संशोधन को मंजूरी।
♦    हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
♦    सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों को कौशल विभाग की ओर से खाने, रहने की व्यवस्था की जाएगी।
♦    यूके स्पाइस (उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप)में 17 पद सृजन करने को मिली मंजूरी
♦    उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
♦    वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
♦    वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की मिली मंजूरी।
♦    विद्युत नियामक आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
♦    पशु सेवा केंद्र चैड़ामेहता पाटी को पशु चिकित्सालय में उच्चीकरण करने को मिली मंजूरी।
♦    मुख्यमंत्री निरूशुल्क गैस रिफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया।
♦    राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था, जिसमें संशोधन को मिली मंजूरी।
♦    उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में किया गया संशोधन।
♦    उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
♦    उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
♦    लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया गया संशोधन।
♦    विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

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