देहरादून, 08 अक्टूबर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आबकारी नियमों का उल्लंघन करने पर शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल जन शिकायत पर एक्शन लेते हुए शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित करने के आदेश दिए।
राजपुर रोड बहल चौक स्थानीय निवासी महिलाओं एवं बुजुर्गों द्वारा जिलाधिकारी को प्रतिदिन संचालित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत कि गई ओपन लाज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान पर खुले में शराब पिलाए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को कार्यवाही के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर के माध्यम से प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दी ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार का संचालन होना पाया गया। मौके पर शराब सेवन हेतु टेबिल तथा काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, ग्लास एवं कचरा भी पाया गया। उक्त पुन: बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित अवैध शराब सेवन स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में विस्तृत जांच उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक, जिला आबकारी अधिकारी तथा नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम द्वारा की गई। ओपल लॉज बिल्डिंग में संचालित दो अन्य बार दी ओपल बार एवं रेस्टोरेंट तथा बी वाई ओ बी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दोनो के पास नियमानुसार लगभग 80 लोगों के बैठने की क्षमता है।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित मदिरा दुकान के अनुज्ञापी द्वारा आबकारी नीति 2024 का उल्लघंन पाया गया है जो कि अनुज्ञापी को दिये गये आंवटन पत्र की शर्तें भी है। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा अवैध रूप से बेसमेंट में अस्थाई बार एवं शराब सेवन स्थल का संचालन तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक मदिरा की दुकान का संचालन एवं विक्रय कराने के कारण दि लीकर हब, विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़—3 निकट सचिवालय के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के विरूद्ध दण्ड स्वरूप उत्तराखण्ड आबकारी मैन्युअल खण्ड—1 की धारा 34 तथा धारा 35 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 15 दिन के अनुज्ञापन निलम्बन की कार्यवाही की गयी है।

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