हरिद्वार। थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम धनपुरा में एक शटरिंग गोदाम में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने गोदाम मालिक शौकीन पुत्र मूर्तजा के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पता चला कि विस्फोट थिनर के पुराने डिब्बों को कबाड़ी द्वारा पीटने के दौरान हुआ। गोदाम से अवैध आतिशबाजी सामग्री भी बरामद की गई है।
घटना बीते दिन दोपहर की है, जब शौकीन के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कबाड़ी दिलशाद पुत्र मेहबूब और मुस्तफा पुत्र आलम, दोनों निवासी थाना पथरी क्षेत्र, गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें क्लासिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि शौकीन ने अपने गोदाम में थिनर और पेट्रोल के पुराने कनस्तर कबाड़ी दिलशाद को बेचे थे। दिलशाद इन डिब्बों को ठोक-पीट रहा था, तभी एक डिब्बा फट गया, जिससे विस्फोट हुआ। मौके से थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थों के डिब्बे बरामद किए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एफएसएल और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीएस) की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। गोदाम के पिछले हिस्से से बिना लाइसेंस के आतिशबाजी सामग्री भी बरामद हुई, जो पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होती है।
पुलिस ने गोदाम मालिक शौकीन को लापरवाही और अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम और धारा 125/288 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
