हरिद्वार। माधवपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। हरिद्वार की जिला अदालत ने गौ स्क्वायड के उप निरीक्षक समेत तीन नामजद पुलिसकर्मियों और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला 25 अगस्त 2024 का है, जब गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में वसीम पुत्र नसीम निवासी सोहलपुर गाड़ा की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी।
पुलिस का दावा था कि युवक गोमांस की तस्करी कर रहा था। गौ स्क्वायड द्वारा पीछा किए जाने पर वह डर के मारे तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी जान चली गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का कहना था कि गौ स्क्वायड की टीम ने युवक के साथ मारपीट की और जानबूझकर उसे तालाब में कूदा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीम के सदस्य तालाब के चारों ओर डंडे लेकर खड़े हो गए, जिससे युवक बाहर नहीं निकल सका और डूबकर उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद शव को जब तालाब से बाहर निकाला गया, तो परिजनों ने युवक के शरीर पर चोट के निशान देखे जाने की बात कही। परिजनों ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अब इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि उप निरीक्षक शरद कुमार, कांस्टेबल सुनील सैनी, कांस्टेबल प्रवीण सैनी और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की प्रति 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। गंगनहर कोतवाली के एसएसआई अजय शाह ने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश मिल चुके हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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